नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ‘इनकम टैक्स रूल्स 2026’ में बड़े संशोधन करते हुए देश भर के करदाताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के तहत न केवल फॉर्म 169 और फॉर्म 171 के प्रारूप को आसान बनाया गया है, बल्कि अनिवार्य कंप्लायंस की अंतिम तारीखों में भी विस्तार किया गया है। इन बदलावों का प्राथमिक उद्देश्य टैक्स कंप्लायंस को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और यूजर-फ्रेंडली बनाना है, जिससे अंतिम समय में सर्वर क्रैश और लेट फीस के डर से बचा जा सके।
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