August 14, 2026
छात्रों के समर्थन में CJI, कहा- ये हमारे और स्टूडेंट्स के बीच का मामला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है
NALASAR स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान छात्रों के अधिकारों पर अहम टिप्पणी सामने आई. मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है.
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