July 31, 2026
ITR Fine: 31 जुलाई की ITR डेडलाइन मिस होने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए लेट फीस के नए नियम| Navbharat Live
Updated On: Jul 31, 2026 | 12:33 PM IST विज्ञापन
सार ITR Fine: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरें।
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