September 17, 2026
जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन पर बढ़ेगी सख्ती, 1 अक्टूबर से नया कानून होगा लागू
Birth and Death Registration Rules : जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त बनाने वाले नए कानून के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी है। पिछले महीने राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद संसद के दोनों सदनों से पास हुआ ‘जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल, 2026’ कानून बन गया है।
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