Written By: Azhar Naim | Updated: Jul 13, 2026 11:34 ---विज्ञापन---
खबर की मुख्य बातें:-
29 जुलाई 2026 तक दिल्ली SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित BLO को जमा करना जरूरी है. अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2002 की सूची में होने पर उनके आधार पर फॉर्म भरा जा सकता है. फॉर्म जमा होने के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जबकि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा. राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान तेजी से चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से आने वाली 29 जुलाई तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरकर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा करने की अपील की है. रिपोर्ट बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जो अभी तक न तो फॉर्म BLO से लिए हैं, और न ही उन्होंने फॉर्म भरा है. माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जिसके कारण लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं. दरअसल, लोगों का सवाल रहता है कि अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, या वह बालिग हो चुके थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा पाए थे, तो वह कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं?
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