August 15, 2026
ITR-3/4 डेडलाइन: 31 अगस्त तक भरें रिटर्न, वरना लगेगा भारी जुर्माना; जानें सही टैक्स स्कीम
ITR-3/4 डेडलाइन: 31 अगस्त तक भरें रिटर्न, वरना लगेगा भारी जुर्माना; जानें सही टैक्स स्कीम
Published: Saturday, August 15, 2026, 19:36 [IST] गैर-ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशन्स के लिए ITR-3/4 दाखिल करने की आखिरी तारीख शनिवार, 31 अगस्त 2026 है और इसमें अब सिर्फ 16 दिन ही बचे हैं। अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं, तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ध्यान रहे, रिटर्न भरने के 30 दिनों के भीतर उसे e-verify कराना अनिवार्य है, वरना आपकी फाइलिंग अमान्य मानी जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना आईटीआर भरें और इसे समय पर ई-वेरीफाई करना न भूलें।
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