August 7, 2026
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की सीनियरिटी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तबादले के आधार पर खत्म नहीं की जा सकती कर्मचारी की अर्जित वरिष्ठता
CG HC Ruling Employee Seniority: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की सीनियरिटी को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक कारणों से किए गए तबादले के आधार पर किसी कर्मचारी की अर्जित वरिष्ठता समाप्त नहीं की जा सकती।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने वन विभाग के 31 जुलाई 2014 के सर्कुलर की उस शर्त को सीमित सीमा तक असंवैधानिक करार दिया है, जिसके तहत एक वन वृत्त से दूसरे वन वृत्त में स्थानांतरित कर्मचारियों को संबंधित वृत्त की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता था।
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