July 29, 2026
31 July Red Alert: आखिरी 48 घंटे! नहीं भरा ITR तो 5000 देकर भी नही छूटेगा पीछा
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। डेडलाइन चूकने पर 5,000 रुपए तक लेट फीस और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। जानिए रिटर्न भरने से पहले किन 10 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।ITR Filing Deadline 2026: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब इंतजार करना भारी पड़ सकता है। आम टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है और अब सिर्फ आखिरी 48-72 घंटे बचे हैं। कई लोग सोचते हैं कि डेडलाइन निकल भी गई तो 5,000 रुपए की लेट फीस देकर मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट फीस सिर्फ एक हिस्सा है। अगर ITR में गलती हुई, कोई इनकम छूट गई या ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो बाद में टैक्स डिमांड, ब्याज, नोटिस और रिफंड में देरी जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय अभी अपना रिटर्न पूरा करना बेहतर रहेगा।
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