August 4, 2026
बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
NEW DELHI: जिनकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल रहेगा, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना वैध थर्ड-पार्टी बीमा के सड़कों पर चल रहे वाहनों को लेकर केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए।
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