September 15, 2026

इंदौर में खाद्य विभाग की कार्रवाई: Subway में वेज-नॉनवेज साथ रखे मिले, Pizza Hut में मक्खियां तो Domino's में चूहों के अवशेष - Indore News

शहर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मंगलवार को प्रमुख फूड चेन और रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री के रखरखाव, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और जरूरी दस्तावेजों में कई कमियां मिलीं। खाद्य विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना और नोटिस

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Subway में वेज-नॉनवेज सामग्री साथ रखी

सपना-संगीता रोड स्थित Subway के निरीक्षण में रेफ्रिजरेटर में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री एक साथ रखी मिली। रसोई में फिसलन रोकने वाली चटाई भी नहीं थी। खाद्य विभाग ने प्रतिष्ठान को कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं।

KFC में प्रभारी नहीं मिले, रिकॉर्ड भी अधूरे

Phoenix Citadel Mall स्थित KFC में संचालन के लिए नामित प्रभारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। कच्ची और तैयार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच संबंधी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं थे। कुछ कचरा डिब्बे खुले मिले। कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड भी नहीं मिले।

Pizza Hut की रसोई में मिलीं मक्खियां

इसी मॉल स्थित Pizza Hut में कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड अधूरे मिले। टीकाकरण संबंधी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। निरीक्षण के दौरान रसोई में कुछ मक्खियां भी मिलीं। विभाग ने साफ-सफाई और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

La Pino’z में एक्सपायर्ड सामग्री मिली

La Pino’z Pizza में जैतून, जलापेनो और लाल शिमला मिर्च पर 14 सितंबर की उपयोग की अंतिम तारीख अंकित मिली, जबकि निरीक्षण 15 सितंबर को किया गया था। यहां पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने पनीर और सॉस सहित चार खाद्य नमूने जांच के लिए लिए हैं।

Domino’s में मक्खियां और चूहों के मल के अवशेष

सपना-संगीता रोड स्थित Domino’s Pizza के खाने के क्षेत्र में मक्खियां मिलीं। पैकेजिंग सामग्री रखने की जगह पर चूहों के मल के अवशेष भी पाए गए। विभाग ने यहां से पनीर और पिज्जा चीज स्प्रेड के नमूने जांच के लिए लिए हैं।

कमियां दूर नहीं कीं तो कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को लेकर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना और नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने तय समय में कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।