September 12, 2026

जिला पार्षद पति की हत्या मामले एक्शन: लापरवाही बरतने वाले SHO और दारोगा पर गिरी गाज, SP ने किया सस्पेंड

Bihar News: सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में जिला पार्षद सदस्य खुशी देवी के पति बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने भारी बवाल कर दिया। इस मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। पूरे मामले में लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने डुमरा थाना के थानेदार और दारोगा को सस्पेंड कर दिया है।

दरअसल, सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में अपराधियों ने जिला पार्षद सदस्य खुशी देवी के पति बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बैद्यनाथ महतो किसी काम से बाहर निकले थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आक्रोशित भीड़ ने सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन के वाहन, डुमरा थाना की गाड़ी, टाउन थाना सहित पुलिस की करीब आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। 

ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिसकर्मियों को मौके से पीछे हटना पड़ा। हंगामे के दौरान यातायात थाना प्रभारी प्रशांत कुमार और इंस्पेक्टर अनिल कुमार के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे मामले में एसपी ने एसपी ने अमित रंजन ने बड़ा एक्शन लेते हुए डुमरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार और IO दारोगा आदित्य कुमार को सस्पेंड कर दिया है।

एसपी कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया पु०नि० मुकेश कुमार थानाध्यक्ष, डुमरा एवं अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० आदित्य कुमार, डुमरा थाना द्वारा मामले की संवेदनशीलता एवं आवेदक के जीवन पर संभावित खतरे का समुचित आकलन करते हुए आवश्यक निरोधात्मक एवं सुरक्षा संबंधी कार्रवाई नही की गई। 

गंभीर आरोप में मामले की गंभीरता का विधिवत मूल्यांकन करते हुए सक्षम स्तर से समुचित एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था। थानाध्यक्ष एवं कांड के अनुसंघाकर्ता द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण उक्त घटना को अंजाम दिया गया जो इनके कार्यशैली कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अपराध नियंत्रण में विफलता एवं विधि-व्यवस्था में शिथिलता को परिलक्षित करता है।

अतः उक्त आरोप के लिए पु०नि० मुकेश कुमार थानाध्यक्ष डुमरा एवं अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० आदित्य कुमार, डुमरा थाना को तत्काल प्रभाव से समान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, पुलिस केन्द्र, सीतामढ़ी होगा। साथ ही आदेश दिया जाता है कि जिलादेश की प्रति प्राप्त होने के 05 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही के विरूद्व अपना स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।