Updated: Monday, September 7, 2026, 20:26 [IST]
Guwahati Bride Riya Talukdar Goswami Murder: असम के गुवाहाटी में 25 वर्षीय दुल्हन की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बशिष्ठपुर इलाके के एक फ्लैट से 6 महीने पहले दुल्हन बनी युवती का सड़ा हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, उसका सिर धड़ से अलग था और कटा हुआ सिर पॉलीथीन में लपेटकर फ्रिज में रखा गया था। उसकी उंगलियां भी कटी हुई मिलीं। मामले में युवती के पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, उसने हत्या की बात कबूल की है।
मामला सामने आने के बाद गुवाहाटी में सनसनी फैल गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फ्लैट के अंदर क्या हुआ था, हत्या कब और किस परिस्थिति में की गई और शव के साथ इतनी बर्बरता क्यों की गई? आइए जानते हैं....
Who Was Riya Talukdar Goswami: कौन थीं रिया तालुकदार गोस्वामी?
पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रिया तालुकदार गोस्वामी 25 साल की थीं और गुवाहाटी के नूनमती की रहने वाली थीं। वह हाल तक एक बुटीक में काम करती थीं। उनके पति रामानुजन गोस्वामी मूल रूप से धुबरी जिले के गौरीपुर के रहने वाले बताए गए हैं और कैब चलाने का काम करते थे। दोनों की शादी करीब 6 महीने पहले हुई थी और शादी के बाद वे गुवाहाटी के बशिष्ठपुर इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार, रिया ने अपने माता-पिता को खो दिया था और परिवार में उनका एक भाई बताया गया है।

Husband Kills Wife: कैसे सामने आया पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, रविवार (6 सितंबर) शाम परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी कि रिया और उनके पति से करीब दो दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हाटीगांव थाना पुलिस की टीम बशिष्ठपुर बाइलेन स्थित फ्लैट पहुंची, जो एक इमारत की तीसरी मंजिल पर बना था। अंदर जाने पर पुलिस को रिया का शव मिला। शव की हालत खराब हो चुकी थी और प्रारंभिक जांच में पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या करीब 24 से 48 घंटे पहले हुई होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है।

फ्लैट में पुलिस को क्या मिला?
जांच के दौरान पुलिस के सामने हत्या की भयावह तस्वीर सामने आई। पुलिस के मुताबिक, रिया का सिर धड़ से अलग किया गया था। कटा हुआ सिर कथित तौर पर काले रंग की पॉलीथीन में लपेटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। इसके अलावा, उनकी उंगलियां भी कटी हुई मिलीं। पुलिस ने घटनास्थल से एक धारदार हथियार बरामद किया है, जिसके अपराध में इस्तेमाल होने का संदेह है। फ्लैट से शराब की कुछ बोतलें भी मिलने की रिपोर्ट है।
हालांकि, घटनास्थल से मिले सभी सामान का फोरेंसिक परीक्षण होना बाकी है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बरामद हथियार का इस्तेमाल हत्या में ही किया गया था।

पति कहां था? कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया?
जब पुलिस फ्लैट पहुंची, उस समय रिया का पति रामानुजन वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। रविवार रात ही हाटीगांव पुलिस स्टेशन में रामानुजन ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुवाहाटी पुलिस के एडीसीपी (ईस्ट) अनुराग शर्मा ने रामानुजन को मामले का मुख्य आरोपी बताया है। पुलिस के अनुसार, उसने पूछताछ के दौरान अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस को फोरेंसिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
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हत्या की वजह क्या थी?

हत्या की वजह को लेकर अभी जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार, रामानुजन ने पूछताछ में दावा किया कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होने के शक को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसी विवाद ने हत्या का रूप लिया। पुलिस भी इसे फिलहाल जांच का हिस्सा मानकर आगे बढ़ रही है।
क्या पहले भी दोनों के बीच विवाद होता था?
पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर झगड़े होते थे। हालांकि, यह विवाद किस स्तर का था और क्या पहले किसी तरह की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, इसकी विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में सिर्फ पति शामिल था या किसी और की भी भूमिका थी।

कब हुई हत्या? पोस्टमार्टम से खुलेगा राज
पुलिस के शुरुआती अनुमान के अनुसार, हत्या शव मिलने से करीब 24 से 48 घंटे पहले हुई हो सकती है। लेकिन मौत का सही समय, मौत का कारण और शरीर पर किए गए हमले की प्रकृति की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। फोरेंसिक टीम घटनास्थल से खून के निशान, हथियार और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी के बयान को इन सबूतों से मिलाकर देखेगी।
पति पर कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी?
रामानुजन गोस्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस मामले में साक्ष्य जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। हत्या के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 लागू हो सकती है। इस धारा के तहत हत्या के दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।