September 30, 2026

Raigarh News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 आरोपी दोषसिद्ध, दो को आजीवन कारावास, चार को 20-20 वर्ष की सजा... | Raigarh News: 6 accused convicted in gang-rape case; two sentenced to life imprisonment, four to 20 years each...

रायगढ़। थाना पुसौर क्षेत्र में वर्ष 2024 में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 28 सितंबर को निर्णय सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय ने आरोपी सच्चिदानंद साहू उर्फ मुन्नू व उत्तम मिरधा को आजीवन कारावास से दंडित किया है और आरोपी कृष्णा उर्फ राहुल चौहान, नरेन्द्र उर्फ छोटू सिदार, बबलू चौहान व राहुल खड़िया को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

जानिए पूरा मामला

अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त 2024 की शाम पीड़िता अकेले पैदल मेला देखने जा रही थी। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर उसे पूर्व परिचित आरोपी कृष्णा उर्फ राहुल चौहान अपने साथियों के साथ मिला। आरोप है कि आरोपी पीड़िता को जबरन तालाब की ओर ले गए, जहां अन्य युवक भी पहुंच गए और सभी ने बारी-बारी से उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी महिला को धमकाते हुए अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर गांव की महिलाओं के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। इसके बाद सरपंच को सूचना देकर 20 अगस्त को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 194/2024, धारा 70(1), 140(3), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच प्रारंभ की गई। तत्कालीन एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला (IPS) व थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान कर धरपकड़ की। जाँच में कुल 9 आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें 8 को पकड़ा गया, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालक पाए गए। एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक फरार था, जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसे प्रकरण से पृथक किया गया। दोनों विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध पृथक से किशोर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा की गई तथा बाद में तत्कालीन CSP रायगढ़ आकाश शुक्ला द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी सच्चिदानंद साहू उर्फ मुन्नू एवं उत्तम मिरधा के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(s), 3(1)(r) एवं 3(2)(v) जोड़ी गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में प्रकरण के सभी साक्षियों की समय पर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।

तत्कालीन CSP आकाश शुक्ला की प्रभावी विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप अभियोजन द्वारा आरोपियों पर अधिरोपित धाराओं में दोषसिद्धि प्राप्त हुई। न्यायालय ने चार आरोपियों कृष्णा उर्फ राहुल चौहान, नरेन्द्र उर्फ छोटू सिदार, बबलू चौहान एवं राहुल खड़िया को 20-20 वर्ष के कारावास तथा सच्चिदानंद साहू उर्फ मुन्नू व उत्तम मिरधा को आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय द्वारा पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना के तहत नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की गई है।

Sandeep Kumar

मूल रूप से रायपुर के रहने वाले संदीप कुमार कडुकार के पास टीवी और डिजिटल मीडिया का लंबा अनुभव है। उन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर से बीकॉम और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है। विभिन्न रीजनल चैनल्स में 10 सालों तक काम करने के बाद, संदीप पिछले 7 सालों से NPG News में बतौर रिपोर्टर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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