September 21, 2026

PWD और NHAI की सड़कों के सैंपल भी फेल: मेहरा टोल से सिकरौदा, एजी ऑफिस से विक्की फैक्ट्री रोड का मामला, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार - Gwalior News

ग्वालियर में सड़कों की बदहाली और घटिया निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंडपीठ ग्वालियर) में न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया एवं न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने NHAI (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ) और PWD (लोक निर्माण विभाग) को कड़ी

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कोर्ट द्वारा गठित कमीशन की जांच रिपोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेहरा टोल से सिकरौदा चौराहा की सड़क और एजी ऑफिस से विक्की फैक्ट्री (PWD) सड़क पैच से लिए गए अधिकांश सैंपल जांच में पूरी तरह फेल पाए गए हैं। यह रिपोर्ट सोमवार को पेश की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 05 अक्टूबर को होगी।

सिकरौदा हाईवे से सैंपल के लिए खुदाई करते हुए।

सिकरौदा हाईवे से सैंपल के लिए खुदाई करते हुए।

NHAI की लापरवाही उजागर

कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, मेहरा टोल से सिकरौदा चौराहे के बीच बनाई गई हाईवे सड़क के अधिकांश सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो गए।

नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) की अंतरिम रिपोर्ट में भी सड़क तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। हर 6 महीने में होने वाला एनएसवी सर्वे NHAI ने किया ही नहीं और न ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश कर सकी है।

PWD सड़क के सैंपल भी फेल

एजी ऑफिस से विक्की फैक्ट्री रोड पैच (PWD) से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट भी बेहद खराब आई है। यहां मानक के अनुसार सड़क पर काम नहीं किया गया है।

वैसे भी ग्वालियर में चेतकपुरी पर ही सबसे ज्यादा सड़क धंसकी है। कोर्ट ने NHAI और PWD दोनों विभागों के अधिवक्ताओं को रिपोर्ट सौंपते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

कमीशन की मेहनत को सराहा

हाईकोर्ट ने सड़कों के सैंपल एकत्र करने और तकनीकी बारीकियों व भ्रष्टाचार के पैटर्न को उजागर करने के लिए कमीशन के अधिवक्ताओं (गौरव समाधिया एवं हिमांशु शर्मा) के काम की जमकर तारीफ की। पीठ ने कहा कि कमीशन ने जमीनी स्तर पर सराहनीय कार्य किया है।

सिकरौदा चौराहे पर हाइवे किनारे शराब दुकान पर भी कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान कमीशन के सदस्य एडवोकेट गौरव समाधिया ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि सिकरौदा चौराहे पर नेशनल हाइवे के बिल्कुल किनारे "हर सेलिब्रेशन हमारा है" की टैगलाइन के साथ शराब की दुकान संचालित हो रही है, जबकि नियमानुसार यह हाइवे से कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से एक सप्ताह में जवाब मांगा है कि कम दूरी पर लाइसेंस कैसे जारी हुआ और इसे हटाने में कितना समय लगेगा।

5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, ठेकेदार के भुगतान से पहले फैसला

कमीशन ने कोर्ट को अवगत कराया कि NHAI द्वारा ठेकेदार को एन्युटी भुगतान की अगली तारीख 6 अक्टूबर 2026 है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 तय की है, ताकि घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को भुगतान पर रोक लगाई जा सके।

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी तय समय में अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

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