July 30, 2026

सुप्रीम कोर्ट से अमोल खताल को झटका, पूर्व राजस्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ, जानें क्या है मामला| Navbharat Live

सुप्रीम कोर्ट से अमोल खताल को झटका, पूर्व राजस्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ, जानें क्या है मामला

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    गोरक्ष पोफली

Updated On: Jul 30, 2026 | 07:04 PM IST

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सार

Amol Khatal Supreme Court: संगमनेर चुनाव मामले में अमोल खताल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने SLP खारिज कर पूर्व राजस्व मंत्री थोरात की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ किया।

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सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

विस्तार

Supreme Court Jolt To Amol Khatal: संगमनेर विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से विधायक अमोल खताल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खताल की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात की मुंबई हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई जारी रखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में दावा किया गया है कि अमोल खताल ने विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में सरकारी टैक्स की बकाया राशि और ‘नीलकमल’ साझेदारी फर्म में अपनी हिस्सेदारी की जानकारी जानबूझकर छिपाई थी। थोरात ने मांग की है कि खताल का चुनाव रद्द कर उन्हें विजयी घोषित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

अमोल खताल ने इस याचिका को शुरुआत में ही खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका तर्क था कि सरकारी टैक्स की बकाया राशि बेहद कम है, इसलिए इसे चुनाव याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी बकाया राशि चाहे कितनी भी कम हो, यहां तक कि एक रुपया भी हो, उसे चुनाव हलफनामे में लिखना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

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हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब मुंबई हाई कोर्ट में मूल चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। बालासाहेब थोरात की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, शिवाजी जाधव और अमित करंडे ने पक्ष रखा। अब खताल के चुनाव की वैधता पर अंतिम फैसला मुंबई हाई कोर्ट लेगा।

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