यूटिलिटी

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कर्मचारी भविष्य निधि खातों (EPF Account) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पॉलिसीधारकों के फंड में 16,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लावारिस पड़ी है, जिसको अब तक कोई दावेदार नहीं है. एक RTI के जवाब में जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखें, तो बीते 31 मार्च 2026 तक करीब 31 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों में 9300 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिना दावे वाली रकम जमा थी. (Photo: ITG)

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9330 करोड़ से ज्यादा लावारिस राशि
गौरतलब है कि लेबर मिनिस्ट्री ओर से साफ किया गया है कि उसके द्वारा किसी भी पीएफ अकाउंट को 'Unclaimed Account' घोषित नहीं किया गया है, इसके बजाय इन्हें निष्क्रिय खाता माना गया है. आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो सबसे ज्यादा लावारिस रकम ईपीएफ के निष्क्रिय खातों (EPF Inoperative Accounts) में जमा है, जो कि 9,330.56 करोड़ रुपये है. (Photo: ITG)

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LIC का मिलाकर और ज्यादा रकम
PF खातों के अलावा LIC के पास पॉलिसीधारकों की 5,564.55 करोड़ रुपये की लावारिस रकम थी. कुल मिलाकर, निष्क्रिय ईपीएफ खातों में जमा रकम और एलआईसी पॉलिसीधारकों की लावारिस पड़ी रकम, जिसमें जमा पर हुई इनकम भी शामिल है, 16,649.06 करोड़ रुपये थी. (Photo: ITG)

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EPF की रकम को कैसे निकालें?
अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है और अपने पूर्व एंप्लॉयर के पास जमा पीएफ राशि नहीं निकाली है, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा.
- पूरी रकम तब निकलेगी, जब खाता 2 महीने तक निष्क्रिय रहे.
- आपके PAN, Aadhaar, बैंक डिटेल जैसे KYC डॉक्युमेंट UAN से लिंक हों.
- खाता 7 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट लगेंगे.
- पीएफ अकाउंट की अवधि के आधार पर टैक्स भी लागू होगा.

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निष्क्रिय PF खाते से निकासी
- अपने EPF खाते की जानकारी प्राप्त करें.
- ऑनलाइन-ऑफलाइन क्लेम जमा करें.
- क्लेम स्टेटस पर नजर बनाए रखें.
- क्लेम अप्रूव होने पर भुगतान कर दिया जाएगा.
हालांकि, ध्यान रहे कि PF Claim करने से पहले आपको अपने निष्क्रिय ईपीएफ खाते से जुड़ी जानकारी ढूंढ़नी होगी, जिसमें मेंबर आईडी, पीएफ अकाउंट नंबर और अन्य केवाईसी डिटेल शामिल हैं.

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ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेस
- EPFO की वेबसाइट UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- 'Our Services' के तहत For Employees पर क्लिक करें.
- क्लेम फॉर्म चुनें, फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म-19 भरें.
- या फिर पेंशन विद्ड्रॉल के लिए Form-10C को भरना होगा.
- UAN, पिछला PF खाता नंबर और आधार डिटेल डालें.
- लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए भरे हुए फॉर्म को सब्मिट करें. (Photo: AI Generated)

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बिना UAN के कैसे करें क्लेम?
- इसके ऑफलाइन क्लेम पेश किया जा सकता है.
- EPFO वेबसाइट से फॉर्म 19 या10सी डाउनलोड करें.
- अब इस फॉर्म को सही तरीके से मैन्युअली भरें.
- जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे EPFO ऑफिस में जमा करें.