August 7, 2026

MP Primary Teacher Mutual Transfer 2026: DPI ने जारी किए निर्देश

भोपाल, 7 अगस्त 2026: मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग को अनेक अभ्यर्थियों से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें आवंटित जिलों और विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने या नियमित सेवाएं देने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई गई थीं। इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए, शासन ने Primary Teacher Mutual District Transfer MP 2026 की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 

Eligibility for Mutual Transfer in Same Category

लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुसार, यह "परस्पर जिला परिवर्तन सुविधा" (Mutual District Transfer Facility) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो समान प्रवर्ग (Category) से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थी आपसी सहमति से अपने आवंटित जिलों की अदला-बदली कर सकेंगे। मतलब आरक्षित वाला अभ्यर्थी आरक्षित वाले अभ्यर्थी के साथ अपने जिले की अदला-बदली कर सकता है। लेकिन आरक्षित और अनारक्षित के बीच में परस्पर जिला परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन केवल समान प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य ही संभव होगा, ताकि आरक्षण नियमों का उल्लंघन न हो। 

How to Apply on TRC Portal and Deadlines

जो अभ्यर्थी म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 10 अगस्त और 11 अगस्त 2026 को TRC Portal पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान दोनों अभ्यर्थियों की स्वैच्छिक एवं लिखित सहमति अनिवार्य है। इसके लिए एक Mutual Consent Letter (आपसी सहमति पत्र) तैयार कर टी.आर.सी. पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि एक बार आवेदन Lock करने के बाद जानकारी को Edit करने का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। 

Transfer Rules Including Allocated School

इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पारस्परिक जिला परिवर्तन आवंटित शाला सहित ही होगा। केवल शाला परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि दो शिक्षक आपस में जिलों का आदान-प्रदान करते हैं, तो उन्हें एक-दूसरे की आवंटित शालाओं में ही पदस्थापना दी जाएगी। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे केवल जिला बदलने के उद्देश्य से आवेदन नहीं कर सकते, उन्हें आवंटित विद्यालय को भी स्वीकार करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि दो शिक्षक आपस में तय कर सकते हैं कि तू मेरे स्कूल में आजा, मैं तेरे स्कूल में चला जाता हूं। तेरी जगह में और मेरी जगह तू। इसके अलावा कुछ नहीं।

Mandatory Appearance and Joint Affidavit at DPI

पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, दोनों संबंधित अभ्यर्थियों को 13 अगस्त 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), गौतम नगर, भोपाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपस्थिति के समय अभ्यर्थियों को एक संयुक्त शपथ पत्र (Joint Affidavit) और अपना मूल पहचान पत्र (ID Proof) प्रस्तुत कर अपनी सहमति दर्ज करानी होगी। भौतिक रूप से उपस्थित न होने या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जा सकता है। 

Impact on Merit List and Reservation Policy

विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्पष्ट किया है कि इस पारस्परिक जिला परिवर्तन (Mutual Transfer) प्रक्रिया से किसी भी अन्य अभ्यर्थी के अधिकार, चयन, मेरिट अथवा आरक्षण व्यवस्था पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक विशेष व्यवस्था है जो केवल इच्छुक और सहमत अभ्यर्थियों के लिए ही है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को जिला परिवर्तन का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 

Final Approval and Commissioner's Authority

पारस्परिक जिला परिवर्तन की अंतिम स्वीकृति (Final Approval) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेखों (Documents) के गहन परीक्षण और उनकी पात्रता की पुष्टि के उपरांत ही दी जाएगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण (Commissioner, Public Instruction) के पास सुरक्षित रहेगा। विभाग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे इस सुविधा का उपयोग केवल तभी करें जब उन्हें इसकी वास्तविक आवश्यकता हो। सभी उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

संदर्भ: यह न्यूज़ रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. के पत्र क्रमांक/UCR/2026/1504 दिनांक 06-08-2026 के आधार पर तैयार की गई है।