MP Patwari:मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) के तहत रजिस्ट्री का काम करने वाले पटवारियों को सरकार ने कानूनी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) से पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद राजस्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री कराने से जुड़े मामलों में पटवारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। फैसले के बाद पटवारी 12 अक्टूबर, सोमवार से रजिस्ट्री का काम शुरू करेंगे।
पटवारियों पर केस चलाने की मंजूरी नहीं
राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक, स्वामित्व योजना के तहत सरकार की ओर से तय प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री कराने के मामलों में पटवारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 के तहत अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसने 17 सितंबर 2026 को जारी पुराने आदेश की जगह ली है।
क्यों किया गया था विरोध ?
मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक महीने के भीतर 50 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए पटवारियों को रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में विक्रेता बनाया गया था। लेकिन पटवारी इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि अगर प्रक्रिया में कोई कानूनी विवाद हुआ, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
CM से मुलाकात के बाद जारी हुआ आदेश
9 अक्टूबर, शुक्रवार रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी। इसमें पटवारियों को कानूनी विवादों से राहत देने के लिए आदेश जारी करने पर सहमति बनी। इसके बाद राजस्व विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया।
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स्वामित्व योजना में क्या होगा काम ?
स्वामित्व अधिकार अभिलेख निपटान एवं पंजीयन योजना 2026 के तहत भू-अभिलेखों के आधार पर जमीन से जुड़े अधिकारों का निपटारा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जानी है। ये काम भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 और संबंधित नियमों के तहत होगा। सरकार के नए आदेश के बाद पटवारी 12 अक्टूबर, सोमवार से इस प्रक्रिया में काम शुरू करेंगे।
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