September 16, 2026

MP Governor Appointment: एमपी में राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल खत्म, नई नियक्ति में देरी पर उठे सवाल, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

MP Governor Appointment Case: मध्यप्रदेश MadhyaPradesh में नए राज्यपाल की नियुक्ति MP Governor को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP High Court ने सुनवाई पूरी कर ली है। 

मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक Justice Anand Pathak और जस्टिस बीपी शर्मा Justice BP Sharma की डिवीजन बेंच ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में कोर्ट जल्द अपना निर्णय सुना सकता है।

दरअसल, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल Governor Mangubhai Patel का पांच साल का कार्यकाल जुलाई 2026 में पूरा हो गया था। इसके बाद प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट Jabalpur High Court में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

राज्यपाल का पांच साल का कार्यकाल जुलाई में खत्म

यह याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डॉ. एबी खान की ओर से दायर की गई है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 153 का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद होना आवश्यक है। साथ ही राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है।

राज्य में संवैधानिक बनाए रखने वैकल्पिक व्यवस्था हों

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा और अभिमन्यु सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मंगुभाई पटेल का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

नई नियुक्ति तक वर्तमान राज्यपाल बने रह सकते हैं

सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल अदालत में मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक वर्तमान राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा

याचिका में मांग की गई है कि राज्यपाल नियुक्ति को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए। याचिका में राष्ट्रपति सचिवालय, केंद्रीय विधि मंत्रालय और मध्यप्रदेश राज्यपाल सचिवालय को पक्षकार बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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