नर्मदा घाटी में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ और जनहानि की आशंका को देखते हुए हरदा जिले में प्रशासन ने नर्मदा घाटों पर स्नान और नौकायन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 11 अगस्त 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।
नर्मदा घाटों पर स्ना एवं प्रतिबंधित
टिमरनी क्षेत्र में अनुविभागीय दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार बड़ोनिया ने गोंदागांव खुर्द और लछौरा स्थित नर्मदा घाटों पर स्नान एवं नौकायन प्रतिबंधित किया है। वहीं, हरदा अनुविभाग में एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया ने नर्मदा घाटों पर उक्त गतिविधियों पर रोक लगाई है। प्रशासन के अनुसार, मंडला, अनूपपुर, नर्मदापुरम सहित नर्मदा घाटी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में नर्मदा कभी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच सकती है।
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आवश्यक पुलिस बल तैनात करने के निर्देश
प्रशासन ने घाटों पर लोगों की भीड़ जुटने और नदी में उतरने से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को गंभीरता से लिया है। आदेश के प्रभावी पालन के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को घाटों पर सतत निगरानी रखने तथा आवश्यक पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला होमगार्ड कमांडेंट को नर्मदा घाटों पर स्पीड बोट, एसडीआरएफ जवानों और आवश्यक बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सचिव एवं सहायक सचिवों के माध्यम से ग्रामीणों और आमजन को प्रतिबंध की जानकारी देने को कहा गया है।
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नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील
टिमरनी में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी टिमरनी तथा चौकी प्रभारी करताना को निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हरदा क्षेत्र में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी हंडिया तथा थाना प्रभारी हंडिया को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंध अवधि में नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।