Jul 28, 2026 07:55 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान
मुख्य बातें
- अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक उसे वेरिफाई नहीं किया है? और बाद में कोई गलती पकड़ में आ गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है
- इनकम टैक्स विभाग आपको आईटीआर कैंसिल करने का विकल्प देता है

इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है।
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक उसे वेरिफाई नहीं किया है? और बाद में कोई गलती पकड़ में आ गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग आपको आईटीआर कैंसिल करने का विकल्प देता है। इसकी मदद से आप गलत रिटर्न को हटाकर नया और सही आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
डिस्कार्ड (Discard) आईटीआर का मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है, लेकिन अभी तक ई-वेरिफाई नहीं किया है, उसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आप नई जानकारी के साथ दोबारा आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डिस्कार्ड किया गया रिटर्न फाइल माना नहीं जाएगा।
हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय समय लिमिट का खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने पुराना आईटीआर डिस्कार्ड कर दिया और तय आखिरी तारीख तक नया रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपका नया आईटीआर रिवाइज्ड रिटर्न माना जा सकता है। ऐसे में लेट फीस, ब्याज या अन्य नियम लागू हो सकते हैं।
कब कर सकते हैं आईटीआर कैंसिल?
इस सुविधा का फायदा तभी मिलेगा, जब आपका आईटीआर अभी तक ई-वेरिफाई नहीं हुआ हो। यह विकल्प ओरिजिनल, बेलाटेड और रिवाइज्ड रिटर्न पर भी लागू हो सकता है, बशर्ते वे वेरिफाई न किए गए हों। अच्छी बात यह है कि अनवेरिफाइड रिटर्न को डिस्कार्ड करने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है।
ऐसे करें आईटीआर डिस्कार्ड यानी कैंसिल
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
ई-फाइल सेक्शन में जाएं।
इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।
ई-वैरिफाई आईटीआर पेज खोलें।
यहां डिस्कार्ड विकल्प चुनें और वैरिफाई यानी कंफर्म कर दें।
इसके बाद आपका पुराना अनवेरिफाइड आईटीआर हट जाएगा और आप सही जानकारी के साथ नया रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर आपने आईटीआर फाइल करने के बाद कोई गलती देखी है और अभी तक उसे वेरिफाई नहीं किया है, तो जल्द से जल्द डिस्कार्ड विकल्प का इस्तेमाल कर लें। लेकिन नया रिटर्न समय सीमा के अंदर जरूर फाइल कर दें। ताकि, किसी तरह की पेनाल्टी या परेशानी से बचा जा सके।
