September 16, 2026

पंजाब सरकार और पुलिस को अवमानना का नोटिस: सिंगर नीरज साहनी को धमकियों का मामला, HC के आदेश के बावजूद नहीं हुआ एक्शन - Chandigarh News

पंजाबी गायक, अभिनेता और निर्माता नीरज साहनी उर्फ आरडीएक्स की सिक्योरिटी से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 1971 की धारा 10 व 12 के तहत जारी किया गया है। कोर्ट ने अधिका

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याचिकाकर्ता नीरज साहनी ने अपनी जान पर खतरे को देखते हुए 1 जून 2026 को पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन को एक प्रतिवेदन दिया था। उनकी दलील थी कि उन्हें पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर रिंदा की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने पंजाब सरकार, डीसी मोहाली, एसएसपी मोहाली और थाना फेज-1 के एसएचओ को पार्टी बनाया था।

23 जुलाई 2026 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की समन्वित पीठ ने सीबीआई जांच की मांग तो खारिज कर दी थी, लेकिन पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता के 1 जून 2026 के आवेदन पर एक महीने के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि जान को वास्तविक खतरा है तो आवश्यक कदम उठाए जाएं।

फोन कॉल पर मिली धमकी के बारे में जानकारी देते हुए सिंगर।

फोन कॉल पर मिली धमकी के बारे में जानकारी देते हुए सिंगर।

याचिकाकर्ता ने क्या बताया, 3 पॉइंट में पढ़ें…

  • मोहाली पुलिस को लिखित शिकायत दी: याचिकाकर्ता नीरज साहनी ने बताया कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी हरविंदर रिंदा की तरफ से धमकी भरी कॉल आई। इसमें सवा करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। नीरज साहनी ने इस बारे में मोहाली पुलिस को लिखित शिकायत दी है।
  • तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा: सिंगर ने कहा कि वह मोहाली के सेक्टर-88 में रहते हैं, जबकि उनकी कंपनी सेक्टर-75 में स्थित है। 6 अक्टूबर को उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आई थी। यह कॉल दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बताया। उसने कहा कि तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। अगर पेमेंट का इंतजाम नहीं कर पाया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।
  • व्यक्ति को भी वीडियो कॉल पर लिया: सिंगर के मुताबिक आरोपी ने कहा कि पैसे दिलप्रीत को देने हैं। उसने एक अन्य व्यक्ति को भी वीडियो कॉल पर लिया था और कहा था कि इसे पैसे देने होंगे। रिंदा ने भी उसके परिवार को मारने की धमकियां दी हैं। खुद को रिंदा बताने वाले ने ये भी कहा कि मेरा संबंध पाकिस्तान के आतंकियों के साथ है। तेरे बारे में हमें सारी जानकारी है। तेरे घर पर हमला बोल देंगे। तुझे मेरे साथी गैंगस्टर बाबा और रिंदा ग्रुप के लोगों की कॉल आएगी।

कोर्ट में क्या हुआ?

एक महीने की तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने एडवोकेट आरपी कटारिया के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल की।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से उपस्थित अतिरिक्त एडवोकेट जनरल दर्शन सिंह मलवई ने अदालत का नोटिस स्वीकार किया और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 तय की है।