August 29, 2026

Government Postpones Retirement: राज्य सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र!.. अब अगले साल होगी सेवानिवृत्ति, जाने किस विभाग के लिए यह फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत शिक्षा फैकल्टी को सेवानिवृत्ति में राहत दी है।

Government Postpones Retirement: राज्य सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र!.. अब अगले साल होगी सेवानिवृत्ति, जाने किस विभाग के लिए यह फैसला

Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh || Image- IBC24 News Archive

Modified Date: August 29, 2026 / 09:58 pm IST

Published Date: August 29, 2026 9:57 pm IST

HIGHLIGHTS

  • डेंटल डॉक्टरों को सरकार ने दी बड़ी राहत
  • 31 मार्च 2027 को होगी सेवानिवृत्ति
  • फंडामेंटल रूल-56 में किया गया संशोधन

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े फैकल्टी सदस्यों को बड़ी राहत दी है। (Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh) अब 31 मार्च 2027 से पहले रिटायर होने वाले डेंटल डॉक्टर और फैकल्टी सदस्य 31 मार्च 2027 को ही सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में 29 अगस्त को अधिसूचना जारी की।

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मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला

डेंटल सर्विसेज के अधिकारियों और डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों के संगठन ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विधानसभा परिसर में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने रिटायरमेंट की व्यवस्था में राहत देने की मांग रखी थी। इसके बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए डेंटल क्षेत्र के अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को भी नई व्यवस्था के दायरे में शामिल कर लिया।

मार्च 2027 तक सेवा में बने रहेंगे

अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में दंत स्वास्थ्य सेवाओं के सभी मेडिकल अधिकारी और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के सभी फैकल्टी सदस्य, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 से पहले होनी थी, अब 31 मार्च 2027 को सरकारी सेवा से रिटायर होंगे। (Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh) इससे संबंधित अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को अगले साल मार्च तक सेवा जारी रखने का अवसर मिलेगा।

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पहले सामान्य डॉक्टरों को मिल चुकी थी राहत

स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय के अधीन काम करने वाले डॉक्टरों के लिए 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्ति का प्रावधान पहले ही किया जा चुका था। हालांकि, डेंटल कॉलेजों के डॉक्टर और फैकल्टी इस व्यवस्था से बाहर रह गए थे। डेंटल कॉलेज एसोसिएशन की मांग के बाद सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत मिले अधिकारों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सलाह के आधार पर नियम में यह बदलाव किया है।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

प्रश्न 1:  Q1. डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति कब होगी?

उत्तर:  31 मार्च 2027 से पहले रिटायर होने वाले अधिकारियों की सेवानिवृत्ति अब 31 मार्च 2027 को होगी।

प्रश्न 2:  Q2. किन कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा?

उत्तर:  डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के फैकल्टी सदस्यों को लाभ मिलेगा।

प्रश्न 3:  Q3. सरकार ने नियम में क्या बदलाव किया है?

उत्तर:  सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर डेंटल अधिकारियों को नई व्यवस्था में शामिल किया है।

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लेखक के बारे में

satya prakash

A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown

Web Title: Himachal Pradesh Extends Retirement Date for Dental Medical Officers and Faculty Members Until March 31, 2027