FASTag Renewal Rule Changed: नई दिल्ली: दिव्यांगजनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छूट वाले FASTag के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने FASTag जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसकी वैलेडिटी को दिव्यांगता के प्रतिशत से जोड़ दिया है। नए नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। अब पात्र लाभार्थियों को हर साल FASTag का रिन्युअल नहीं कराना होगा।
सबसे तेज ख़बरें पाने के लिए Follow करें IBC24 News का व्हाट्सएप्प चैनल
दिखाने होंगे वैध Disability Certificate
नए नियमों के तहत 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों के छूट वाले FASTag की वैधता पांच साल होगी। वहीं, 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लाभार्थियों के FASTag की वैधता तीन साल निर्धारित की गई है। वैधता समाप्त होने के बाद पात्रता बरकरार रहने पर FASTag का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। इसके लिए वैध Disability Certificate, UDID Card या अन्य निर्धारित दस्तावेज जरूरी होंगे।
पूरी करनी होंगी National Highways Fee Rules, 2008 की शर्तें
FASTag Renewal Rule Changed: नए नियमों का लाभ दिव्यांगजनों से जुड़े पात्र वाहनों को मिलेगा। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहन और ‘Divyangjan’ स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से टोल छूट की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होगी। हालांकि, तीन या पांच साल की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए लाभार्थी को निर्धारित पात्रता और National Highways Fee Rules, 2008 की शर्तें पूरी करनी होंगी।
ताजा वीडियो और न्यूज़ के लिए Follow करें IBC24 का Instagram पेज
नए नियम FASTag Annual Pass से अलग
दिव्यांगजनों के छूट वाले FASTag के इन नियमों को FASTag Annual Pass से अलग समझना चाहिए। Annual Pass निजी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए अलग सुविधा है, जिसके तहत पात्र वाहन एक साल या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए 3,075 रुपये का एकमुश्त शुल्क निर्धारित है। यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर उपलब्ध है और मौजूदा वैध FASTag पर Rajmargyatra ऐप के जरिए सक्रिय की जा सकती है।
The gazette notification from the Ministry of Road Transport & Highways reads: "Promoting ‘Ease of living’ for the citizens and further simplifying toll-related procedures for Divyangjan & Persons with Disabilities (PwD), the Government of India has revised the guidelines for… pic.twitter.com/VHMLO63KAU
— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026
इन्हें भी पढ़ें:
वाकोडे की मौत को लेकर जवाबदेही की मांग पर आईआईटी-मुंबई के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की
महाराष्ट्र: 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने पर दोषी को 20 साल जेल की सजा
फडणवीस ने किया धारावी ‘एक्सपीरियंस सेंटर’ का उद्घाटन, प्रस्तावित पुनर्विकास योजना की दी जानकारी
उत्तर प्रदेश के बलिया में संदिग्ध दूषित रागी का आटा खाने से 35 महिलाएं और पांच बच्चे बीमार
Web Title: Divyangjan FASTag Rules 2026: New 3-Year and 5-Year Validity From October 2