September 18, 2026

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, ED केस में आगे की कार्रवाई पर रोक से इनकार

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, ED केस में आगे की कार्रवाई पर रोक से इनकार

झारखंड हाई कोर्टImage Credit source: Pixabay (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ECIR केस नंबर 6/2023 में आगे की कार्रवाई रोकने की उनकी मांग खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने आज दिया.

हेमंत सोरेन ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके खिलाफ केस आगे बढ़ाने से पहले जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई है. उनका कहना था कि इस मामले में पुराने कानून यानी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी जरूरी है. वहीं ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में BNS की धारा 218 लागू होगी और 120 दिन में फैसला नहीं होने पर मंजूरी को मिली हुई माना जा सकता है.

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय सिर्फ मंजूरी नहीं मिलने के आधार पर पूरे ट्रायल को रोकना सही नहीं होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि सोरेन के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके सरकारी काम का हिस्सा थे या नहीं. इस सवाल पर ट्रायल के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और सबूत महत्वपूर्ण होंगे. कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में आगे की कार्रवाई रोकने के लिए पहली नजर में पर्याप्त आधार नहीं बनता.

19 सितंबर को चार्ज तय करने की तारीख

सोरेन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ED केस में 19 सितंबर 2026 को आरोप तय करने की तारीख रखी गई है. इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट से तुरंत राहत की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ आगे की कार्रवाई पर रोक की अर्जी तक सीमित हैं. ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएगा.

मामला रांची की विशेष PMLA अदालत में चल रहे उस केस से जुड़ा है, जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। सोरेन की डिस्चार्ज अर्जी को विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.

जितेन्द्र कुमार शर्मा

जितेन्द्र कुमार शर्मा

साल 2002 से क्राइम और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का अनुभव। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, शाह टाइम्स के अलावा टीवी मीडिया में BAG Films के नामी शो सनसनी और रेड अलर्ट में काम किया। उसके बाद न्यूज 24, इंडिया टीवी में सेवाए दी और टीवी 9 भारतवर्ष के साथ सफर जारी है।

Read More

google button