Delhi Riots 2020: दिल्ली पुलिस ने IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए मांगी फांसी की सजा
Delhi Riots 2020: दिल्ली पुलिस ने IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी है।
दिल्ली पुलिस ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए मांगी फांसी की सजा।
- Published: 27 Jul 2026, 04:34 PM IST
- Last Updated: 27 Jul 2026, 04:34 PM IST
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा के दौरान IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। बता दें कि इस मामले में 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया था। वहीं ताहिर हुसैन समेत नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक दंगा फैलाने का दोषी ठहराया था।
मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह एक ऐसा केस है, जहां आरोपी जानवर बन गए थे। इन लोगों ने इंसानियत खो दी थी। बेहद ही बर्बरता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कहा कि अंकित के मरने के बाद भी उसको मारा गया था, उसके शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं था।
बेरहमी से की थी हत्या-दिल्ली पुलिस
पुलिस का कहना है कि इनका अपराध ऐसा है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता, और इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अंकित शर्मा को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उन पर 51 बार हमला किया, जिसमें 16 जख्म धारदार हथियार से किए गए थे।
25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अकिंत का शव चांदबाग के पास एक नाले से बरामद किया गया था। जांच में पता लगा था कि अंकित के शरीर पर चाकू के कई निशान थे।
वहीं उनकी पहचान को छिपाने के लिए उनके चेहरे व शरीर को तेजाब से जला दिया गया था। अंकित कुमार के पिता रवींद्र कुमार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों ने की थी।
अंकित के पिता का आरोप था कि घटना के बाद कुछ लोग ताहिर हुसैन के ऑफिस में जमा हुए और अंकित शर्मा के शव को ठिकाने लगाने में उनका हाथ था।इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।
आरोपियों के खिलाफ कईं धाराओं में केस दर्ज
बता दें कि सभी आरोपियों पर IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगे हैं, जिनमें दंगा करना, जानलेवा हथियारों से दंगा करना, अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, हत्या और क्रिमिनल साजिश शामिल हैं।ताहिर हुसैन पर लोगों को भड़काने और शांति भंग करने वाले बयान देने का भी आरोप है।
यह मामला फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है। हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।