August 31, 2026

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा आरोपी उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई - Haribhoomi

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी।

Delhi Riots 2020

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 21 सितंबर को होगी सुनवाई।

  • Published: 31 Aug 2026, 05:36 PM IST
  • Last Updated: 31 Aug 2026, 05:36 PM IST

Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को करने का आदेश दिया है।

अब दोनों जमानत याचिकाओं पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन 27 अगस्त को हाईकोर्ट का अवकाश घोषित होने के बाद इस मामले की सुनवाई आज लिस्ट होनी थी। 31 अगस्त और 27 अगस्त दोनों तिथियों के मामले लिस्ट हुए।

हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं।  

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता।  

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।  5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 आरोपियों जमानत दी थी, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं।

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।  जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है, उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।  

इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।