October 21, 2026

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर बिगड़ी! AQI 244 पहुंचा, GRAP-1 लागू; जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर बिगड़ी! AQI 244 पहुंचा, GRAP-1 लागू; जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ा.

Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण यानी GRAP-1 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने और आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बने रहने के अनुमान के बाद यह फैसला लिया गया है. आयोग ने दिल्ली-NCR की सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू करने और लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.

24 घंटे में 65 अंक बढ़ा दिल्ली का AQI

CAQM के 21 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 दर्ज किया गया था. यह मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक AQI बढ़कर 244 पहुंच गया. इसके साथ ही दिल्ली की हवा मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच गई. यानी महज एक दिन में AQI में 65 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की आशंका है. इसी को देखते हुए आयोग की GRAP उप-समिति ने हालात की समीक्षा की और पूरे NCR में GRAP-1 के तहत तय उपाय लागू करने का फैसला लिया.

प्रदूषण रोकने के लिए एजेंसियों को निर्देश

GRAP-1 लागू होने के बाद संबंधित राज्यों और एजेंसियों को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उनकी नियमित निगरानी करने को कहा गया है. आयोग ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने और ऐसे उपाय करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब न हो.

GRAP-1 के तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने, निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन कराने, सड़कों की सफाई और कचरा खुले में जलाने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के उपायों पर जोर दिया जाता है. नागरिकों से भी आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

ग्रैप वन लागू होने के बाद क्या पाबंदियां लगेंगी?

  • निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन चलाना जरूरी.
  • सड़कों पर पानी का छिड़काव और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग.
  • खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भारी जुर्माना.
  • होटल और ढाबों के तंदूर में कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक.
  • बिना पीयूसीसी वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान तेज.
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का 10000 रुपए तक का चालान.

पर्यावरण मंत्री बोले- पाबंदियां बढ़ाई गईं

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP-1 की पाबंदियों का नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा, ”GRAP-1 की पाबंदी का नोटिफिकेशन आज से जारी हो चुका है. पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं.” आयोग के मुताबिक, दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी. अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है तो हालात की समीक्षा कर आगे के जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं. फिलहाल दिल्ली में AQI के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रदूषण को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है.

जीतेन्द्र भाटी

जीतेन्द्र भाटी

करीब डेढ़ दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स, क्राइम, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग. BAG Films की नर्सरी से IBN7, आज़ाद न्यूज़, प्रज्ञा TV, 4 रियल न्यूज, Focus News और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया होते हुए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष में खबरों के बीच सफर जारी.

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