October 8, 2026

पंजाब के CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन पहुंचे हाईकोर्ट, बिना मंजूरी के CBI की FIR और छापेमारी को दी चुनौती

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी (Officer on Special Duty) राजबीर सिंह घुम्मन ने आज गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और उनके पैतृक निवास पर की गई छापेमारी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. घुम्मन ने वकील गिन्नीजीत मल्होत्रा के माध्यम से एक सिविल रिट याचिका दायर कर सीबीआई की इस जांच पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की गई है.

रेड से पहले मंजूरी जरूरीः OSD घुम्मन

याचिका में मुख्य कानूनी आधार ये बनाया गया है कि सीबीआई ने Prevention of Corruption Act 1988 की धारा 17A का खुला उल्लंघन किया है. कानून के तहत, किसी भी Public Servant के खिलाफ उसकी आधिकारिक भूमिका या फैसलों से जुड़े मामले में पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले सक्षम सरकार (इस मामले में पंजाब सरकार) से अनिवार्य पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है. याचिकाकर्ता का दावा है कि सीबीआई ने पंजाब सरकार से ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली.

राजबीर सिंह घुम्मन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि जब तक धारा 17A के तहत सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक सीबीआई की इस पूरी जांच प्रक्रिया और किसी भी तरह की दंडात्मक या दबावपूर्ण कार्रवाई पर तुरंत अंतरिम रोक लगाई जाए.

याचिका के जरिए 3 अहम मांगें

ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन का कहना है कि उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाई जाए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पंजाब सरकार से अनिवार्य मंजूरी मिलने तक CBI की इस जांच और FIR की कार्रवाई पर तुरंत अंतरिम रोक लगाई जाए.

साथ ही दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है. याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ सीबीआई द्वारा किसी भी प्रकार की (Coercive Steps/Arrest) ना की जाए. तीसरी मांग छापेमारी को अवैध घोषित किए जाने की है. संगरूर के घराचों गांव में 6 अक्टूबर को ली गई तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया तथा चंडीगढ़ स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी सर्च वारंट को गैर-कानूनी घोषित करके रद्द किया जाए.

मोहित मलहोत्रा

मोहित मलहोत्रा

भारतीय विद्या भवन दिल्ली से पत्रकारिता, 17 वर्षों का अनुभव, LIVE INDIA, NEWS 24 & NEWS 18 INDIA का पूर्व अनुभव, फिलहाल TV9 Bharatvarsh में चंडीगढ़ ब्यूरो - पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए डिप्टी एडिटर

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