September 30, 2026

CG High Court News: CGPSC मेंस की आंसरशीट दोबारा जांचने की मांग हाई कोर्ट ने की खारिज, कोर्ट ने कहा- | CG High Court News: High Court dismisses plea for re-evaluation of CGPSC Mains answer sheets; Court states—

बिलासपुर। 30 सितंबर 2026| CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता निमिषिलेश सोनी, नीरज कुमार व अन्य ने उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने और पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, आयोग के नियमों में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। लिहाजा अदालत विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकती।

बता दें, आयोग ने 265 पदों पर भर्ती के लिए 26 नवंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया था। मुख्य परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त 2026 को जारी हुआ। आयोग के अनुसार कुल 608 अभ्यर्थी ही निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक हासिल कर सके। इन्हीं को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया।

इंटरव्यू कॉल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पदों की संख्या के मुकाबले तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था। आयोग ने जवाब में बताया कि नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत अंक जरूरी थे। इतने अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ही 608 है।

हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करने वाले किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार से बाहर रखा गया। इसलिए केवल 1:3 अनुपात पूरा नहीं होने के आधार पर चयन प्रक्रिया को गलत नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य और रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने पर उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता। मूल्यांकन संबंधी मामलों में अदालत को विशेषज्ञ समिति की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ दोनों याचिका को खारिज कर दिया है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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