CG Ex Servicemen Recruitment Rules: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सरकारी पदों को लेकर नया नियम जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) के आदेश के अनुसार अब ऐसे पद केवल इस वजह से खाली नहीं रहेंगे कि उनके लिए पात्र पूर्व सैनिक कैंडीडटेस नहीं मिले। भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम (Ex Servicemen Recruitment Rules in Chhattisgarh) में किए गए बदलाव के तहत खाली पदों को उसी भर्ती वर्ष में अन्य पात्र कैंडीडटेस से भरा जा सकेगा। यह व्यवस्था सीधी भर्ती (Direct Recruitment) पर लागू होगी।
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पद अगले भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे
जारी आदेश में छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) से जुड़े नियमों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1985 के नियम-4 के उप नियम-3 के अनुसार सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर पात्र कैंडीडटेस नहीं मिलने की स्थिति में पदों को अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता था। अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) के अनुसार ऐसे पदों को कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) नहीं किया जाएगा।
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उसी साल दूसरे पात्र कैंडीडटेस से भर्ती
नए प्रावधान के अनुसार अगर भर्ती प्रक्रिया में पात्र पूर्व सैनिक कैंडीडटेस उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आरक्षित पद उसी भर्ती वर्ष में अन्य पात्र कैंडीडटेस से भरे जा सकते हैं। इसके लिए मेरिट लिस्ट (Merit List) के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी पद को लंबे समय तक खाली रखने के बजाय उसी भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) में यह बदलाव सरकारी भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा।
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NOC की जरूरत नहीं होगी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे पदों को अन्य पात्र कैंडीडटेस से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड (Sainik Welfare Board) या किसी अन्य कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यानी NOC (No Objection Certificate) लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में इस स्तर की अतिरिक्त औपचारिकता हट जाएगी। भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) के तहत संबंधित विभाग भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
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1985 के नियम में किया गया बदलाव
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवाओं और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से जुड़े 1985 के नियम का आधार लिया गया है। सरकार के नए प्रावधान में आरक्षित पदों को अगले भर्ती वर्ष तक ले जाने के बजाय उसी वर्ष भरने की व्यवस्था की गई है। भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम (CG Ex Servicemen Recruitment Rules) के इस बदलाव का असर आगामी सीधी भर्ती प्रक्रियाओं में दिखाई देगा।
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