अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर निकलने वाले पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के करियर और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय (MHA) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF - जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने और 50 प्रतिशत तक आरक्षण व विशेषाधिकार देने की दिशा में संशोधन किए गए हैं। सरकार के इस कदम से 4 साल बाद सेना से सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं को एक सुरक्षित और स्थायी करियर विकल्प मिलेगा।
उम्र सीमा में छूट: पहले बैच और सामान्य बैच के लिए अलग नियम
पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF कांस्टेबल भर्तियों में आयु सीमा (Age Limit) को लेकर भी बड़ा ढील दिया गया है:
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प्रथम बैच के अग्निवीर: अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
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भविष्य के बैच के अग्निवीर: पहले बैच के बाद आने वाले सभी अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का लाभ मिलता रहेगा।
इस छूट के कारण, जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आएंगे, वे बिना किसी परेशानी के CAPF भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से मिलेगी पूरी तरह छूट
पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि उन्हें CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test - PET) देने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि अग्निवीर पहले ही भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक रूप से फिट माना जाएगा और वे सीधे लिखित परीक्षा और अन्य चयन प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे।
देश के प्रमुख अर्धसैनिक बलों ने तैयार किया स्पेशल ब्लूप्रिंट
सीआईएसएफ (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), और सीआरपीएफ (CRPF) जैसे प्रमुख अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों ने स्पष्ट किया है कि उनके यहां निकलने वाली कांस्टेबल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। इस फैसले से न केवल युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि अर्धसैनिक बलों को पहले से ही प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी जवान मिलेंगे, जिससे बलों की दक्षता और परिचालन क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा।