August 25, 2026

BIS भारत का राष्ट्रीय मानक नकाय है; जो मानक नमाण, उत्पाद प्रमाणन और प्रयोगशाला/प्रणाली प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है

August 25, 2026

BIS भारत का राष्ट्रीय मानक नकाय है; जो मानक नमाण, उत्पाद प्रमाणन और प्रयोगशाला/प्रणाली प्रमाणन के लिए उत्तरदायी है

जम्मू/कश्मीर : BIS अधनयम, 2016 के अंतगत स्थापत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारत का राष्ट्रीय मानक नकाय है , जो मानक नमाण, उत्पाद प्रमाणन और प्रयोगशाला/प्रणाली प्रमाणन के लए उत्तरदायी है। अपनी गतवधयों के माध्यम से BIS सुरक्षत, वश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चत कर, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखमों को कम करने तथा उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पयावरण संरक्षण और नमाण एवं बुनयादी ढांचे में गुणवत्ता से संबंधत सावजनक नीतयों को समथन प्रदान करते हुए राष्ट्रीय अथव्यवस्था में योगदान देता है।

BIS अधनयम, 2016 के अनुसार, कोई भी व्यिक्त अनवाय गुणवत्ता नयंत्रण आदेश (QCO) के अंतगत आने वाले कसी भी उत्पाद का वैध BIS मानक चह्न (ISI Mark) के बना नमाण, आयात, वतरण, बक्री, कराये पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण या बक्री के लए प्रदशन नहीं कर सकता। नमाता, लाइसेंसधारकों और वक्रेताओं के दायत्वों, जिम्मेदारियों एवं उन पर लागू दंड के संबंध में वस्तृत जानकारी के लए नागरक BIS अधनयम, 2016 को नम्नलखत लंक पर देख सकते हैं: BIS अधनयम, 2016

IS 302 (Part 2/Sec 23): 2009 के अनुरूप हैंड ड्रायर (Hand Dryers), भारत सरकार के वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरक व्यापार संवधन वभाग (DPIIT) द्वारा जारी Electrical Appliances for Skin or Hair care (Quality Control) Order, 2023 के अंतगत आते हैं। यह आदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहत सभी उद्यमों पर 5 सतंबर 2025 से पूण रूप से लागू है, जिसके तहत BIS प्रमाणन अनवाय है।
उपरोक्त गुणवत्ता नयंत्रण आदेश के उल्लंघन संबंधी प्राप्त वशेष सूचना पर कारवाई करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जम्मू एवं कश्मीर शाखा कायालय के अधकारयों की एक टीम द्वारा 25 अगस्त 2026 को एक नमाण परसर में प्रवतन छापा (Search &Seizure) कारवाई की गई, जो नम्न स्थान के नकट स्थित है: पठानकोट रोड, रेरू पंड गेट के नकट, जालंधर, पंजाब 144004

छापे के दौरान, नमाण परसर में अनवाय BIS मानक चह्न (ISI Mark) के बना हैंड ड्रायर उपलब्ध पाए गए। इन हैंड ड्रायरों पर ब्रांड का नाम, नमाता का नाम तथा नमाण की तारीख जैसे ववरण उपलब्ध थे। BIS अधनयम, 2016 की धारा 17(1)(a) के उल्लंघन के कारण कुल 80 हैंड ड्रायर जब्त कए गए। उक्त उल्लंघन BIS अधनयम, 2016 की धारा 29 के अंतगत दंडनीय है, िजसमें दो वष तक के कारावास या ₹2,00,000 से कम नहीं के जुमाने, अथवा दोनों का प्रावधान है। मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष शकायत दज करने हेतु आगे की कानूनी कारवाई की जा रही है।

BIS उपभोक्ताओं से अपील करता है क वे ‘BIS CARE’ मोबाइल एप्लीकेशन (Android और iOS पर उपलब्ध) का उपयोग अनवाय BIS प्रमाणन की पुिष्ट करने, ISI Mark/BIS Hallmark की प्रामाणकता की जांच करने तथा बना BIS प्रमाणन वाले अनवाय उत्पादों या इन चह्नों के दुरुपयोग से संबंधत शकायत दज करने के लए करें। शकायतें भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर शाखा कायालय, लेन नं. 4, SIDCO इंडिस्ट्रयल कॉम्प्लेक्स, बाड़ी ब्राह्मणा, जम्मू – 181133 को अथवा ई-मेल द्वारा [email protected] और [email protected] पर भी भेजी जा सकती हैं।