August 23, 2026

AK-47 राइफल बरामदगी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, एक और फरार आरोपी गिरफ्तार

जांच एजेंसी के मुताबिक, करमुल्लाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी

जांच एजेंसी के मुताबिक, करमुल्लाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी

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एनआईए Photograph: (ANI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार STF के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामदगी से जुड़े मामले में एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान करमुल्लाह, पुत्र अब्दुल गफ्फार, निवासी वार्ड नंबर-02, चेतन परसा, जिला सारण, बिहार के रूप में हुई है. NIA ने उसे शनिवार, 22 अगस्त 2026 को सारण से गिरफ्तार किया.

यह कार्रवाई NIA केस संख्या RC-11/2024/NIA/DLI के तहत की गई है. जांच एजेंसी के मुताबिक, करमुल्लाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नागालैंड से बिहार तक प्रतिबंधित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी. जांच में इस साजिश का उद्देश्य सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना बताया गया है.

मुजफ्फरपुर में बरामद हुई थी AK-47

यह मामला शुरुआत में 7 मई 2024 को केस संख्या 19/2024 के रूप में दर्ज किया गया था. फकुली थाना पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मुर्गटिया पुल के पास से एक AK-47 राइफल, लेंस और जिंदा कारतूस बरामद किए थे. इस मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच आगे बढ़ने के बाद NIA ने मामले में अलग-अलग चरणों में पूरक आरोपपत्र दाखिल किए.

अब तक तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल

NIA ने 8 मई 2025 को चार आरोपियों-विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. इन आरोपियों पर IPC की धारा 120B तथा UAPA की धाराओं 13 और 18 के तहत आरोप लगाए गए. इसके बाद 20 फरवरी 2026 को दूसरे पूरक आरोपपत्र में मंजूर खान को आरोपी बनाया गया. उस पर IPC की धारा 120B, Arms Act की धाराओं 25(1AA), 26 और 35 तथा UAPA की धाराओं 13 और 18 के तहत आरोप लगाए गए.

वहीं, 15 अप्रैल 2026 को तीसरा पूरक आरोपपत्र कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ दाखिल किया गया. उसके खिलाफ भी IPC की धारा 120B, Arms Act की धाराओं 25(1AA), 26 और 35 तथा UAPA की धाराओं 13 और 18 के तहत कार्रवाई की गई.

19 अगस्त को भी हुई थी एक गिरफ्तारी

इस मामले में NIA ने हाल ही में एक अन्य आरोपी भैरव त्रिपाठी, पुत्र जगत नारायण त्रिपाठी, निवासी साहेबगंज, मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया था. उसे 19 अगस्त 2026 को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था. अब करमुल्लाह की गिरफ्तारी के साथ जांच एजेंसी ने मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है.

हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी

NIA के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि नागालैंड से प्रतिबंधित हथियारों की आपूर्ति बिहार तक किस नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी और इस साजिश में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे. मामले से जुड़े हथियारों की तस्करी, साजिश और आरोपियों के आपसी संपर्कों की भी जांच की जा रही है.