August 13, 2026

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले : वाटर प्रोजेक्ट और स्टार्टअप नीति समेत 8 प्रस्तावों पर मुहर, 27 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र - Haribhoomi

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले : वाटर प्रोजेक्ट और स्टार्टअप नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर, जानें कब से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, तीन दिन चलेगा मानसून सत्र, जल संरक्षण के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ से अधिक की योजना और आवासीय कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की नीति को मिली मंजूरी। 

Haryana Startup Policy

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा।

  • Published: 13 Aug 2026, 06:07 PM IST
  • Last Updated: 13 Aug 2026, 07:12 PM IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बृहस्पतिवार को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 8 प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट में लिए गए सबसे बड़े निर्णय के तहत हरियाणा विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया गया है, जो कुल 3 दिनों तक चलेगा। 

5,714 करोड़ से अधिक का 'वाटर सिक्योर हरियाणा' प्रोजेक्ट
प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम' को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,714 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें 4,000.36 करोड़ का योगदान विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा, जबकि शेष 1,714.44 करोड़ का खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

कॉलोनियों के भीतर नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकेंगे
आम जनमानस तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों में एक नई नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत अब नियमों के दायरे में रहते हुए कॉलोनियों के भीतर नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और नए उद्यमों से जोड़ने के लिए 'हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022' के अंतर्गत नए पूरक नियमों और प्रावधानों को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में नए उद्योगों का मार्ग प्रशस्त होगा।

बिजली निगमों के लिए 7,570 करोड़ की राज्य गारंटी 
राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और बिजली आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को कुल 7,570 करोड़ से अधिक की राज्य गारंटी देने का निर्णय लिया है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक से 1,200 करोड़ के नए कैपेक्स टर्म लोन के लिए राज्य गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा कार्यशील पूंजी और लोन के लिए विभिन्न बैंकों से लिए गए 6,370.19 करोड़ के ऋण के लिए दी गई राज्य गारंटी को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

शहरी नियमों में संशोधन और पुराना कानून निरस्त 
बैठक में केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय सम्बद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021' के अनुरूप तालमेल बिठाने के लिए 'हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद अधिनियम, 2020' को निरस्त (Repeal) करने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं, विधानसभा की समिति की 45वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का संज्ञान लेते हुए 'हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियम, 1976' में आवश्यक बदलावों को मंजूरी दी गई, जिससे शहरी विकास की दिशा में नई पारदर्शिता और गति आएगी।