September 14, 2026

पानीपत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला: पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा, आरोपी किशोर को 6 महीने का प्रोबेशन - Panipat News

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पानीपत1 घंटे पहले

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प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जस्टिस पुनीत लिंबा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। - Dainik Bhaskar

प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जस्टिस पुनीत लिंबा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

पानीपत के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने पोक्सो अधिनियम के तहत मई 2024 के एक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पुनर्वास और न्याय को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जस्टिस पुनीत लिंबा के बोर्ड ने पीड़िता को कुल 5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, करीब दो साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके नाबालिग आरोपी को दंडात्मक रवैये के बजाय सुधारात्मक अवसर देते हुए 6 महीने के प्रोबेशन पर भेजने का आदेश दिया है।

मई 2024 का मामला- भगा ले जाने व दुष्कर्म की पुष्टि

प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जस्टिस पुनीत लिंबा ने बताया कि मामला सेक्टर 29 थाने से संबंधित है, जहां मई 2024 में धारा 363 (अपहरण), 366, 376(2M) IPC और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज हुआ था।

बरामदगी और गवाही: नाबालिग लड़के द्वारा लड़की को भगा ले जाने पर परिजनों ने केस दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पीड़िता और उसके माता-पिता ने कोर्ट में दुष्कर्म की गवाही दी।

गर्भपात की अनुमति: मेडिकल जांच में दुष्कर्म और पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा गर्भपात कराने की कानूनी मंजूरी दी गई थी।

पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा और पूर्ण सहायता

जेजेबी ने हाल ही में जारी 3 लाख रुपए के नए आदेश के साथ (पूर्व में दिए गए 2 लाख रुपए मिलाकर) पीड़िता को कुल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाना सुनिश्चित किया है। पोक्सो नियमों के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखते हुए उसे निरंतर काउंसलिंग और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके।

आरोपी किशोर को सुधारात्मक अवसर और प्रोबेशन

बोर्ड ने माना कि नाबालिग आरोपी पूर्व में 2 साल से अधिक समय जेल/सुधार गृह में बिता चुका है और उसमें सुधार की पूरी संभावना है। कठोर सजा देने के बजाय पुनर्वास दृष्टिकोण अपनाते हुए आरोपी को 6 महीने के सशर्त प्रोबेशन पीरियड पर भेजा गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ऐसे फैसलों का उद्देश्य अपराध पर लगाम लगाने के साथ-साथ भटके हुए किशोरों को जिम्मेदार नागरिक बनाकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आमजन से अपील की है कि पोक्सो मामलों में कानून का कड़ाई से पालन करें और किसी भी परिस्थिति में नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर न करें।

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