August 6, 2026

2549 करोड़ के कोडार लिंक केनाल प्रोजेक्ट का रास्ता साफ: हाईकोर्ट बोला- टेंडर की शर्तें तय करना विभाग का काम, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका खारिज - Bilaspur (Chhattisgarh) News

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बिलासपुर5 घंटे पहले

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हाईकोर्ट ने टेंडर की शर्तों पर हस्तक्षेप से किया इनकार। - Dainik Bhaskar

हाईकोर्ट ने टेंडर की शर्तों पर हस्तक्षेप से किया इनकार।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कोडार जलाशय लिंक नहर (पाइपलाइन) निर्माण के 2,549.86 करोड़ रुपए के टेंडर विवाद में याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पात्रता की शर्तें तय करना पूरी तरह से टेंडर जारी करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अदालतें व्यावसायिक विवेक और टेंडर शर्तों की समीक्षा में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या पक्षपात साबित न हो। जल संसाधन विभाग ने गरियाबंद जिले के सीकसार जलाशय से महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक लिंक केनाल पाइपलाइन निर्माण, ट्रायल रन और 5 साल के संचालन-रखरखाव के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किया था।

याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने टेंडर की धारा 1.3(b) को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें बताया गया कि औसतन वार्षिक टर्नओवर परियोजना लागत का दो गुना करीब 5,099 करोड़ रुपए मांगा गया था, जो कि बहुत अधिक और मनमाना है।

याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के खिलाफ याचिका

कंपनी का तर्क था कि वह धारा 1.3(a) के तहत पात्र थी और उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर प्री-क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर किया गया, जिसके बाद 27 जुलाई को वित्तीय बिड खोलकर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को एल-1 घोषित कर दिया गया।

शासन का जवाब- निर्धारित प्रारूप में नहीं था शपथ-पत्र

इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह एक विशाल और तकनीकी रूप से जटिल परियोजना है, जिसकी वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ही टर्नओवर की शर्त रखी गई थी। साथ ही याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके कारण टेंडर नियमों के तहत उसकी तकनीकी बिड निरस्त की गई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद माना कि याचिकाकर्ता ने टेंडर शर्तों को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया में भाग लिया था और अयोग्य ठहराए जाने के बाद शर्तों को चुनौती दी, जो कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है।

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