September 17, 2026

एडवांस टैक्स डेडलाइन मिस हो गई? 234B/234C पेनल्टी से बचने का आसान तरीका

Published: Thursday, September 17, 2026, 13:04 [IST]

क्या आप 15 सितंबर 2026 की एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भरने से चूक गए हैं? अगर TDS कटने के बाद आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा बैठती है, तो पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए तुरंत भुगतान करें। ध्यान दें कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम न रखने वाले सीनियर सिटिजन्स को एडवांस टैक्स से छूट हासिल है। लेट होने की स्थिति में सेक्शन 234B और 234C के तहत हर महीने या महीने के हिस्से पर 1% की दर से ब्याज का मीटर चालू हो जाता है।

एडवांस टैक्स का भुगतान कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है: सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, 'e‑Pay Tax' पर जाएं, 'Income Tax' चुनें और ITNS 280/280N जनरेट करें। इसके बाद 'Advance Tax (Minor Head 100)' और सही वित्त वर्ष— Tax Year 2026–27 या Assessment Year 2027–28 का चुनाव करें। आप नेट बैंकिंग, UPI या कार्ड के जरिए टैक्स चुका सकते हैं। पेमेंट के बाद चालान की रसीद जरूर डाउनलोड कर लें; इसमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN), BSR कोड, तारीख और चालान सीरियल नंबर होता है, जिसकी जरूरत टैक्स रिकॉर्ड के मिलान में पड़ती है।

Advance Tax Payment: How to Avoid 234B/234C Penalties After Missing September 15 Deadline (2026-27)
विवरणआंकड़े / रकम
TDS के बाद अनुमानित सालाना टैक्स₹1,00,000
15 सितंबर तक देय टैक्स (45%)₹45,000
15 सितंबर तक जमा किया गया टैक्स₹20,000
सितंबर की किस्त में बकाया (Shortfall)₹25,000
सितंबर की कमी पर 234C के तहत ब्याज₹25,000 × 1% × 3 महीने = ₹750
234B के तहत ब्याज (अगर 31 मार्च तक 90% से कम जमा हुआ)1 अप्रैल 2027 से बकाया राशि पर 1%/महीना

सितंबर की किस्त की बात करें तो सालाना टैक्स के 45% में जितनी कमी रह जाती है, उस रकम पर तीन महीने का फिक्स्ड ब्याज लगता है। 16 सितंबर के बाद किए गए भुगतान से सितंबर महीने का ब्याज तो कम नहीं होगा, लेकिन यह 15 दिसंबर तक 75% टैक्स जमा करने की भरपाई में मदद करेगा। अगर वित्त वर्ष के अंत तक आकलित टैक्स का 90% से कम भुगतान होता है, तो सेक्शन 234B लागू हो जाता है। इसलिए, ब्याज का बोझ बढ़ने से रोकने के लिए आज ही भुगतान निपटाएं।

Old vs New Tax Regime: एडवांस टैक्स की ऐसे करें प्लानिंग

टैक्स व्यवस्था (Regime)किन बातों का रखें ध्यान
पुराणी व्यवस्था (Old)विभिन्न छूट (Exemptions) और चैप्टर VI‑A डिडक्शंस आपकी कुल टैक्स देनदारी को कम करते हैं।
नई व्यवस्था (Section 115BAC)कटौती के सीमित विकल्प हैं; सैलरीड क्लास के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयर NPS कटौती मान्य है।

किन्हें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है: फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, F&O ट्रेडर्स (मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव्स नॉन-स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है) और ऐसे सैलरीड कर्मचारी जिन्हें ESOP/RSU मिला है और जहां TDS से पूरी टैक्स देनदारी कवर नहीं हुई है। केवल पात्र स्टार्टअप कर्मचारियों को ही विशेष शर्तों के तहत ESOP‑TDS टालने की छूट मिलती है; बाकी सभी को एडवांस टैक्स का टॉप-अप तुरंत कर लेना चाहिए। याद रखें, अगली अहम तारीखें 15 दिसंबर 2026 और 15 मार्च 2027 हैं—इसलिए अपने कैशफ्लो का सही प्लान बनाएं और चालान की रसीदें संभालकर रखें।

Story first published: Thursday, September 17, 2026, 13:04 [IST]

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