August 8, 2026

मथुरा में फिर नहीं बनी बात, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर 18 अगस्त को होगी सुलह की आखिरी कोशिश

देश

  • Edited by: निलेश द्विवेदी
  • Updated Aug 8, 2026, 04:11 PM IST

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच हुई सुलह की कोशिश एक बार फिर बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई वार्ता में हिंदू पक्ष ने विवादित भूमि मंदिर न्यास को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जबकि मुस्लिम पक्ष ने 1968 के समझौते को कायम रखने की बात कही।

Image

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में वार्ता फिर बेनतीजा

Photo :

PTI

Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute: उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच स्थानीय स्तर पर शुक्रवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। अधिवक्ताओं ने बताया कि, दोनों पक्षों ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत में अपनी-अपनी दलीलें रखीं हालांकि, किसी सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका। अब दोनों पक्षों के बीच 18 अगस्त को फिर वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि अगर इस बार भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता है तो मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही फैसले की उम्मीद होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मामले विचाराधीन

मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान और मंदिर परिसर स्थित शाही ईदगाह को लेकर पिछले कई सालों से विवाद बना हुआ है। करीब डेढ़ दर्जन वादकारियों ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त बताते हुए दावा किया कि शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 13.37 एकड़ भूमि पर स्थित है। उन्होंने उक्त भूमि हिंदू पक्ष को वापस सौंपने का अनुरोध किया है। इन दावों से संबंधित कई मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

आपसी वार्ता कर समाधान निकालने का निर्देश

अधिवक्ताओं ने बताया कि इन मामलों को सुलह के माध्यम से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरिये आपसी वार्ता कर समाधान निकालने का निर्देश दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत में चार जुलाई को हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को उक्त भूमि से ईदगाह हटाकर किसी अन्य स्थान पर निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा था। इसके बाद शुक्रवार को फिर वार्ता की तारीख तय की गई थी।

18 अगस्त पर अब टिकी सबकी निगाहें

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार भी उनकी ओर से मुस्लिम पक्ष को अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने और विवादित भूमि मंदिर न्यास को सौंपने का सुझाव दिया गया। वहीं, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हिंदू पक्ष के प्रस्ताव को खारिज करते हुए साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और इंतजामिया कमेटी के बीच हुए समझौते पर कायम रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो अदालत को ही तथ्यों पर विचार कर यह तय करना चाहिए कि किस पक्ष का दावा सही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में समझौता वार्ता की जरूरत नहीं है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अरविंद कुमार ने अंतिम प्रयास के तौर पर एक अन्य विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए दोनों पक्षों को 18 अगस्त को उपस्थित होकर मामले का समाधान निकालने का अवसर दिया गया है।

Nilesh DwivedI

निलेश द्विवेदीauthor

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अपडेट्स पर लगातार काम करते हैं। निलेश महत्वपूर्ण विवरणों को चुनने और पाठकों की रुचि के हिसाब से कंटेंट को प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल न्यूजरूम के रफ्तार भरे माहौल में वे हर खबर को सटीक एंगल, आसान भाषा और उपयोगी जानकारी के साथ पेश करने पर फोकस करते हैं और अबतक 2,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं।

और पढ़ें

  • Hindi News
  • India

End of Article