चार हत्यारों को 15 साल बाद फांसी की सजा: मुजफ्फरनगर में लूट के बाद गोली मारी थी, जज बोले- ये रेयर केस है - Muzaffarnagar News
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Muzaffarnagar Court Verdict | 4 Convicts Get Death Penalty For Murder
मुजफ्फरनगर1 घंटे पहले
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मुजफ्फरनगर में 15 साल बाद हत्या के मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। चारों ने 2011 में एक युवक की लूट के बाद हत्या कर दी थी। वहीं युवक के दोस्त को मारपीट कर हाथ-पैर बांधकर फेंक दिया था।
मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे यह फैसला सुनाया। जज रवि दिवाकर ने कहा- ये रेयर केस है। घटना के समय भौकरहेड़ी राजसिंह अपने दोस्त बिजेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर शामली जा रहे थे।
ये राज के वकील कुलदीप कुमार हैं। जिन्होंने उसके दोषियों को फांसी की सजा दिलाई।
मारपीट के बाद सुनसान जगह ले गए
राज सिंह और उनके दोस्त को रास्ते में चार बदमाश अजित, अनिल, सुनील और सूरज ने रोक लिया। चारों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की। उसके बाद सुनसान जगह पर ले गए। वहां चारों ने लूटपाट की कोशिश की तो राज सिंह विरोध करने लगे। तभी राजसिंह को बदमाशों ने गोली मार दी। उनकी मौत हो गई।
वहीं दोस्त बिजेंद्र से लूटपाट करके उसकी पिटाई की। अधमरा होने के बाद उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसको झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। किसी तरह शाम तक बिजेंद्र सड़क तक पहुंचा। मदद मांगकर परिवार को मामले की जानकारी दी। पुलिस को भी सूचित किया। राज के भाई राहुल ने चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था।
कोर्ट में 12 गवाह पेश किए गए
पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में पक्ष रखा। कुल 12 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जिसके बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। चारों पर 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें, राज सिंह की शादी हो चुकी थी। उनका बेटा सचिन मेरठ पीएससी में तैनात है।
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